HC ने खारिज की याचिका, डायल 112 का ठेका EMRI के पास ही रहेगा
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डायल 112 के 972 करोड़ के ठेके पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सिकंदराबाद की EMRI (Green Health Services )को मिला ठेका बरकरार रखा है. इसके साथ ही BVG India Limited की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई भी तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं है. कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. डायल 112 का ठेका 5 साल के लिए दिया गया है. इसके पहले याचिका करने वाली कंपनी 10 सालों तक सेवाएं दे चुकी है।
1200 वाहनों पर 972 करोड़ खर्च हुए थे
मध्य प्रदेश के 972 करोड़ के डायल 112 फेज 2 प्रोजेक्ट को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट में बताया गया था कि 1200 वाहनों पर कुल 972 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. जिसके बाद मामले पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी थी. कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा था कि क्या आप डायल 112 में मर्सिडीज चला रहे हैं, जो कि इतना खर्च हो गया।
राज्य सरकार और कंपनी की दलील सुनने के बाद फैसला
वहीं 1200 वाहनों पर 972 करोड़ रुपये खर्च होने पर कोर्ट ने 6 करोड़ 29 लाख रुपए के सीएडी सॉफ्टवेयर के लिए जारी नए टेंडर पर अंतरिम रोक दी थी. वहीं पूरे मामले पर राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि 972 करोड़ की कुल राशि में डायल 112 के वाहन नहीं हैं, बल्कि इसमें वाहन, उपकरण, डाटा सेंटर, तकनीकी ढांचा और अन्य परिचालन व्यवस्थाएं शामिल हैं. जबकि कंपनी का कहना था कि दिसंबर 2025 में सीएडी सॉफ्टवेयर के लिए अलग टेंडर जारी करना नियमों के विरुद्ध है।

कोयंबटूर में गरजे पीएम मोदी: DMK ने छीना महिलाओं का हक, अब जनता सिखाएगी सबक
CM मोहन यादव की सौगात: अब मिनटों में होगा भोपाल से रामराजा सरकार का दर्शन
महिला आरक्षण पर संग्राम: पीएम मोदी के संबोधन को खरगे ने बताया 'चुनावी भाषण'
द्वारका में पुलिस और लगरपुरिया गैंग के बीच मुठभेड़, दो शूटर गिरफ्तार
होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव: ईरानी नौसेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग
समय से पहले 'जून' का अहसास: देश में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड
इंदौर मेट्रो: ट्रैक तैयार, सेफ्टी क्लीयरेंस ओके, बस 'महुर्त' का इंतजार