चुनाव सम्पन्न होने तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु 20 जनवरी को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगी। कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा आदेश जारी करते हुए निर्वाचन जैसे लोक महत्व के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न होते तक जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना, किसी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे और न ही मुख्यालय परित्याग करेंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोडऩे की दशा में संबंधित कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

संसद में आरक्षण बिल गिरने के बाद राहुल गांधी का प्रहार- 'महिलाओं के पीछे छिपकर खेल रही थी भाजपा'।
प्रदूषण और अवैध कारोबार पर प्रहार: रिफाइनरी पर कार्रवाई से मचा हड़कंप, दो लोगों पर केस दर्ज।
सीजफायर के बाद भी नहीं थमा तनाव, फिर बंद हुआ रास्ता
रिश्वतखोरी का खुलासा: 20 हजार पहले लिए, बाकी 40 हजार लेते ही लोकायुक्त पुलिस ने की गिरफ्तारी।
TET का संकट: क्या दशकों पुराने शिक्षकों की नौकरी पर है खतरा? भोपाल में जुटा विशाल जनसमूह
चीख-पुकार में बदली दोपहर की मस्ती: मैहर में दो परिवारों के चिराग बुझे
वोटिंग लिस्ट में गड़बड़झाला: आलीराजपुर के 17 वोटर्स के संवैधानिक हक पर अधिकारियों की मार
Health Tips: पाचन तंत्र को लोहे जैसा मजबूत बना देगा 30/30/3 नियम, आज ही करें ट्राई।
हाई कोर्ट में पुलिसिया जांच पर सवाल: भाई की शादी के नाम पर खुद की शादी की गलत रिपोर्ट
बंगाल में मोहन यादव का प्रहार: "जंगलराज से त्रस्त जनता अब मांग रही है हिसाब"