प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी, कई जगहों पर लगेगी पाबंदी, बंद होंगे ठेके
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इतना ही नहीं नई नीति के तहत बिना पीओएस मशीन के शराब बेचने पर दुकान संचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि यह आबकारी नीति 01 अप्रैल 2025 से प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। धार्मिक क्षेत्र में शराब बंदी के बाद अन्य स्थानों पर दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। बंद दुकानों की भरपाई के लिए अब शराब महंगी हो जाएगी।1 अप्रैल से 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। ई-गारंटी के तहत साइबर ट्रेजरी चालान बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।
टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
बता दें कि, मध्य प्रदेश में 20 साल में शराब की दुकानों में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शराब की बिक्री पर निगरानी के लिए पीओएस मशीनें लगाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकारी टैक्स की चोरी भी रुकेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि किस दुकान से कितनी शराब बेची जा रही है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है।

यूपी हादसा: 4 बच्चे चढ़े टंकी पर, 3 गिरे; 2 का हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू
2025-26 में ED का एक्शन मोड: हजारों रेड, पर कम हुई गिरफ्तारियां
बरगी क्रूज त्रासदी: "हमें भीख नहीं इंसाफ चाहिए", अपनों को खोने वालों का फूटा गुस्सा; अब तक 13 शव बरामद
बरगी बांध हादसा: विमान में खराबी से 4 घंटे एयरपोर्ट पर रुका शव
नए SP अनुराग सुजानिया: किन जिलों में कर चुके हैं सेवा, अब सागर में जिम्मेदारी
नतीजों से पहले सियासी संग्राम, BJP बोली—ममता की हार तय
राहुल गांधी केस में सावरकर मुद्दा फिर गरमाया, गवाही में बड़े खुलासे
युद्ध या समझौता: मझधार में फंसे डोनाल्ड ट्रंप
भारत-इक्वाडोर संबंधों में नई मजबूती, दवा से डिजिटल तक समझौते
आज का बड़ा मुकाबला: PBKS vs GT, हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं