गो फर्स्ट एयरलाइन के खिलाफ एनसीएलटी ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन की मंजूरी दे दी। यह कंपनी पिछले कुछ सालों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस निर्णय के बाद कंपनी गति से वित्तीय संकट से बाहर होगी। न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी के 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसके चलते कंपनी का परिचालन ठप हो गया है। इस कदम से कर्जदाताओं को नुकसान हो सकता है। एयरलाइन ने मई 2023 में एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब उन्हें सम्भावित समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। गो फर्स्ट के बंद होने से यात्री किसी अन्य विमानन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए वे सही विकल्प की तलाश में निकलें। वित्तीय संकट कारगर उपायों से पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए इस समय में कंपनी को सख्ती से अपनी योजनाएं बनानी होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्जदाताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाए।

गंगा स्नान यात्रा पर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, कई यात्री घायल
क्रूज हादसे के बाद सीएम का ऐलान, बचाव दल को मिलेगी सम्मान राशि
मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार को दी सांत्वना, हर संभव मदद का आश्वासन
पाकिस्तान में घरेलू गैस संकट, एक्सपर्ट ने बताया ‘चलता-फिरता बम’
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ा मामला
क्रूज दुर्घटना पर Sonu Sood की तीखी प्रतिक्रिया, सुरक्षा पर उठाए सवाल
RR vs DC से पहले KL Rahul का बड़ा बयान, MS Dhoni जैसा बनना है लक्ष्य
सीएम मान पर गंभीर आरोप, स्वाति मालीवाल ने की बर्खास्तगी की मांग